Indore
*1 वर्ष की अवधि के लिए बार अनुज्ञप्ति की गई निलंबित*
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*असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित किए जा रहे बार एवं पब पर भी की जाएगी कार्रवाई-कलेक्टर श्री सिंह।
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कलेक्टर श्री मनीष सिंह के निर्देशन एवं प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजेश राठौड़ के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा आज मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को विधिवत सीलबंद करने की कार्रवाई संपन्न की गई। विदित है कि विगत दिवस इसी पब के बाहर गोली चलने का मामला सामने आया था जिसमें पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। उक्त घटनाक्रम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री सिंह द्वारा भी आबकारी विभाग को राग द बिस्ट्रो बार के जांच के निर्देश दिए गए थे।
*बार संचालन में पाई गई अनेक अनियमितताएं*
कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशन पर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री राठौड़ द्वारा गठित आबकारी दल ने 18 सितंबर को इंदौर जिले के रेस्टोरेंट बार (एफ.एल.-2) श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो), 3- ए. पी. यू. 4, स्कीम नं. 54, आर्बिट मॉल के सामने के परिसर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद को आरोप पत्र दिया गया था। आरोप पत्र के प्रतिउत्तर में मौके पर ही मोहम्मद असलम पिता लाल मोहम्मद द्वारा अपराध स्वीकार किया गया एवं विभागीय फैसला चाहा गया।
निरीक्षण में पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के संबंध में लायसेंसी श्री पियुष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार पार्टनर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स को कारण बातओं सूचना पत्र जारी किया गया। उक्तानुसार प्रस्तुत उत्तर का सुक्ष्म परिशीलन, अध्ययन एवं परीक्षण करने पर समाधानकारक उत्तर नहीं होने से अमान्य करते हुये अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1), 31 (1) (ख), 31(1) (छ) के प्रावधानांतर्गत आदेश जारी कर मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट तर्फे पार्टनर पियूष पंवार पिता सत्यनारायण पंवार, को जारी रेस्तरां (एफ. एल. – 2) लाइसेंस क्रमांक 22/2022/0552 को एक वर्ष के लिये निलंबित किया गया।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं कलेक्टर श्री सिंह के उपरोक्त आदेश के पालन में आबकारी विभाग के अधिकारियों के द्वारा बार परिसर में रखी हुई मदिरा को जब्त कर, मेसर्स श्री फूड प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट (प्रचलित नाम राग द बिस्ट्रो) को विधिवत सीलबंद करने की कार्यवाही की गयी।
कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिले में असामाजिक तत्वों द्वारा संचालित किए जा रहे ऐसे बार या पब के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दिशा में आबकारी विभाग को नियमित रूप से इस प्रकार के बार एवं पब का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
CM Madhya Pradesh