थाना माणकचौक रतलाम द्वारा अवैध रुप से सट्टा करने वालो के विरुद्ध की कार्यवाही Ratlam new
रतलाम से संतोष तलोदिया की रिपोर्ट✒️✒️
रतलाम – श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा व्दारा अवैध रुप से सट्टा करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु सभी थानो को निर्देशित किया गया है । जिसके अंन्तर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री राहुल कुमार लोढा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे अति.पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम श्री राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अभिनव बारंगे के मार्गदर्शन मे थाना माणकचौक रतलाम के थाना प्रभारी निरीक्षक प्रिती कटारे के नेतृत्व में टीम गठित की गयी थी ।
निरीक्षक प्रिती कटारे के नेतृत्व मे गठित टीम को मुखबीर द्वारा सुचना मिलने पर आरोपी दीप अग्रवाल की दूकान चांदनीचौक रतलाम पर दबिश दी गयी जंहा दो व्यक्ति दूकान के अन्दर बैठकर लोगों से मोबाईल फोन पर वाट्सएफ एवं लेपटॉप के जरिये बात करते हुए लेपटॉप पर कुछ टाईप करते हुए दिखे जो अवैध रूप से एम.सी.एक्स मार्केट का हिसाब किताब लिख रहे थे। दोनो व्यक्तियो का नाम पता पुछते एक ने अपना नाम दीप पिता दिनेश अग्रवाल उम्र 29 साल नि.16 चांदनीचौक रतलाम एवं दुसरे ने अपना नाम गोविन्द उर्फ डमरु पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 50 साल नि.16 चांदनीचौक रतलाम का होना बताया । दीप अग्रवाल से मिले सेमसंग मोबाईल मे वाट्सएप ग्रुप में एमसीएक्स सट्टे का करिबन 1,73,38493/- रुपये का हिसाब मिला। गोविन्द उर्फ डमरु से मिले सेमसंग मोबाईल के वाट्सएफ चेटिंग मे चुनाव के सट्टे का भाव लिखा हुआ पाया गया। दीप अग्रवाल एवं गोविन्द उर्फ डमरु से एम.सी.एक्स मार्केट का सट्टा लिखने के संबंध में वैध लायसेंस अथवा दस्तावेजों के बारे में पुछने पर लायसेंस व दस्तावेज नहीं होना बताया । घटनास्थल पर मिलें समस्त सट्टा सामाग्री जप्त कर गिरफ्तार कर आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध क्रमांक -657/23 धारा 3(4) एवं 4क पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का पंजिबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
आरोपियों पुछताछ करने पर आरोपी दीप अग्रवाल ने बताया की उपरोक्त सोदा मेरे द्वारा मनीष होल्कर नि.सराफा बाजार इंदौर को एवं बंटी केडी उर्फ अतुल अग्रवाल नि.रतलाम को उसके मोबाईल नम्बर पर किया जाता है । सप्ताह में एक बार हिसाब शनिवार को किया जाता है, एवं सोमवार को लेन देन हो जाता था। आरोपी दीप अग्रवाल एवं गोविन्द उर्फ डमरु का उक्त कृत्य धारा 3(4) ध्रुत अधिनियम एवं 4 (क) पब्लिक गेम्बलिंग एक्ट का पाया जाने से आरोपी दीप अग्रवाल से एक सेमसंग कम्पनी का काले रंग का स्मार्ट मोबाईल फोन एवं आरोपी गोविन्द उर्फ डमरु से एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल एक एवं लेपटाप एचपी कम्पनी को जप्त किया गया । प्रकरण मे आये साक्ष्यो व गिरफ्तार शुदा आरोपीयो के मेमोरेन्डम के आधार पर अपराध मे संलिप्त अन्य आरोपीगणो की पहचान कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
जप्त मश्रुका- एक लेपटाप एचपी कम्पनी का किमती 35000/- रुपये, एक सेमसंग कम्पनी का काले रंग का स्मार्ट मोबाईल फोन किमती 10000/- रुपये,एक सेमसंग कम्पनी का मेहरुन रंग का स्मार्ट मोबाईल फोन किमती 10000/- कुल सट्टा हिसाब 1,73,38493/- रुपये एवं सट्टा सामग्री कुल 55000/- रुपये
गिरफ्तार आऱोपी- 1.दीप पिता दिनेश अग्रवाल उम्र 29 साल नि.16 चांदनीचौक रतलाम ।
2.गोविन्द उर्फ डमरु पिता कन्हैयालाल अग्रवाल उम्र 50 साल नि.16 चांदनीचौक रतलाम
फरार आरोपीः- 1. बन्टी केडी उर्फ अतुल अग्रवाल नि.रतलाम 2.मनीष होल्कर नि.सराफा बाजार इंदौर
सरहानीय भूमिकाः- निरीक्षक प्रिति कटारे , कार्य.उ.नि. ए.पी. सिहं ,कार्य.प्रआर.781 नरेन्द्रसिंह चावड़ा, कार्य.प्र.आर665 सुधीर कार्य. .प्र. आर 80 ज्ञानेन्द्र सिह ,म. प्र. आर. 413 मीना राठौर, आर. 532 संजय सोनावा ,आर. 875 रणवीर, व आर.795 आर. 110 अशरफ, आर. 19 अविनाश,थाना माणकचौक रतलाम एवं सायबर शाखा के प्रभारी उनि.अमित शर्मा,आर. विपुल भावसार,आर.हिम्मत का सराहनीय योगदान रहा ।