बगैर अनुमति के कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंधित

संवाददाता करण चरोले

खरगोन– जिला मुख्यालय खरगोन स्थित नवीन कलेक्टर कार्यालय में द.प्र.सं 1973 की धारा 144 के अंतर्गत बिना सक्षम अनुमति के बगैर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में ज्ञापन एवं धरना प्रदर्शन किए जाने पर अपर कलेक्टर श्री जेएस बघेल ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में शासकीय, गैर शासकीय संगठन तथा राजनैतिक दलों द्वारा प्रतिदिन ज्ञापन-धरना प्रदर्शन किए जाते हैं जिससे शासकीय कार्य बाधित होता है। इस संबंध में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय के रख-रखाव व शासकीय परिसम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा को खतरे आदि की संभावनाओं को नियंत्रित करने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। शासकीय, गैर शासकीय संगठनों, राजनैतिक दलों तथा व्यक्तिगत समस्याओं आदि के संबंध में ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही दिये जा सकेंगे। परिसर में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना प्रतिबंध रहेगा।

वहीं नवीन कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार एवं कार्यालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि किये जाना वर्जित है। किसी संगठन द्वारा बिना पूर्वानुमति के कार्यालय के मुख्य द्वार एवं परिसर के अंदर धरना प्रदर्शन आदि किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगा। साथ ही परिसर में शासकीय परिसम्पत्ति के होने वाले नुकसान की भरपाई भी धरना संगठन से वसूल की जायेगी। यह आदेश 22 फरवरी को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया। प्रतिबंधात्मक आदेश से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।

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