संवाददाता करण चरोले
खरगोन – जिला पंचायत सीईओ श्रीमती ज्योति शर्मा ने आदेश जारी कर बड़वाह जनपद के ग्राम नलवा के सचिव जितेन्द्र पंवार को वित्तीय अनियमितता बरतने पर निलंबित किया है। नंलवां के सीसी रोड़ से संबंधित भुगतान राशि एवं आत्महत्या की धमकी देने तथा अभद्र व्यवहार करने की शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच करने पर दस्तावेजों में त्रुटी पायी जाकर वित्तीय अनियमितता बरती गई है। इस कृत्य के लिए मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत भर्ती और सेवा शर्ते) नियम, 2011 की धारा 7 (2) (क) (घ) एवं (च) का होकर सचिव श्री पंवार को मप्र पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 199 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद बड़वाह में रहेगा और इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। वहीं अब ग्राम पंचायत नंलवां का अतिरिक्त सचिविय प्रभार आगामी आदेश तक अस्थाई एवं तत्कालिक रूप से बिंजलवाड़ा ग्राम पंचायत सचिव श्रीराम साद को सौंपा गया है।
हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ नहीं देने से खलबुजुर्ग सचिव भी निंलंबित
वहीं एक अन्य आदेश में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती शर्मा ने ग्रामीणों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ नहीं दिलाए जाने वाले खलबुजुर्ग के सचिव श्री लंकेश राजाराम निकुंभ को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इस संबंध में सचिव श्री निकुंभ को सूचना पत्र जारी कर समक्ष में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया था। लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका कार्यालय कसरावद जनपद रहेगा और इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।