



संवादाता करण चरोले
तम्बाकू का अवैध भंडारण करने वाले फर्म के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज
मालिक और मैनेजर पंजीयन और क्रय विक्रय सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नही कर सके
कोटपा एक्ट सहित भादवि में प्रकरण दर्ज
खरगोन – कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की सूचना के आधार और एसपी श्री धर्मवीर सिंह के मार्गदर्शन में 21 अक्टूबर को शहर में खंडवा रोड स्थित तीन मंजिला सुनसान ईमारत में अवैध तम्बाकू के कारखाने पर 6 विभागों द्वारा कार्यवाही की गई थी। नशामुक्ति अभियान के अंर्तगत प्रदेश में कोटपा एक्ट में यह पहली कार्यवाही है। इस कार्यवाही में शुक्रवार को औषधि प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा मेनगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्यवाही के दौरान ईमारत के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से तंबाकू विक्रय के लिए रिपैकिंग और तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ के संग्रहण करना पाया गया था। इस दौरान यहां से 2373 बोरियो में 59.23 किलोग्राम तम्बाकू जिसकी अनुमानित कीमत 38 लाख 56 हजार 125 रुपये आंकी गई। जिसे कार्यवाही के समय मौके पर दुर्गेश जोशी पिता उमाकांत जोशी आरएम चेम्बर बिरला मार्ग की कस्टडी में सौंपकर तंबाकू को आगामी आदेश तक डिस्पोज नही करने के निर्देश दिए गए थे। कार्यवाही में तंबाकू के अवैध व संदेहास्पद संधारण होने की प्रत्याशा में तम्बाकू व तम्बाकू पदार्थ के 85 प्रतिशत भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी भी नही पाई गई थी।
6 दिनों में संग्रहण क्रय विक्रय व पंजीयन जैसे दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए
कार्यवाही के बाद एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह ने फर्म के मालिक और मैनेजर को पत्र जारी कर कारखाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया गया। इसमें प्रतिष्ठान के मालिकाना हक, पंजीयन, गुमास्ता, तंबाकू संग्रहण की अनुमति, क्रय विक्रय पत्रक और संचालन संबंधी दस्तावेज और अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही के सम्बंध के स्पष्टिकरण मांगा गया था। 27 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय खरगोन में दुर्गेश और इंदिरा बेन ने प्रस्तुत होकर अपने कथन देकर स्पष्ठ किया। दोनों ने ही स्वीकारा कि हम सिर्फ कारखाने की देखरेख करते थे। जबकि वास्तविक रूप से संचालन, नियंत्रण और कर्ताधर्ता के रूप में तथा विधिक रूप से मालिक और मैनेजर द्वारा ही संभाला जा रहा था। कथन में स्पष्ठ किया कि प्रतिष्ठान के मालिक श्री अश्विन पटेल पिता रमण भाई पटेल निवासी आंनद गुजरात का हाल मुकाम इंदिरा नगर खरगोन और मैनेजर सत्तार खा द्वारा ही संचालन, नियंत्रण और विधिक तौर पर कर्ताधर्ता के रूप में कार्य किया जाता था। इसी दिन फर्म के मैनेजर सत्तार खा पिता गुल्लू खा द्वारा प्रतिष्ठान के पंजीयन, तम्बाकू के संग्रहण क्रय विक्रय एवं संचालन से संबंधित कोई भी दस्तावेज एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत नही किये। जब्तशुदा अवैध व संदेहास्पद भंडारण जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया।
इन धाराओं में प्रकरण हुआ पंजीबद्ध
एफआईआर और एसडीएम श्री ओमनारायण सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार भादवि 1860 की धारा- 269 और 273 तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा- 05, 07, 20 और 22 में मेसर्स ब्रजेश टोबेको रमणभाई मणि भाई पटेल आदर्श नगर खंडवा रोड खरगोन पर प्रकरण दर्ज किया गया है। एसडीएम श्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया गया कि इन मामले में जिला अभियोजन अधिकारी के परामर्श के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई।