



Ujjain news :- sunil malviya
उज्जैन 26 अप्रैल। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने चिमनगंज थाना क्षेत्र के छिंगू उर्फ यशवेंद्र उर्फ यश पिता जीतू उर्फ जितेंद्र बुंदेला तथा नीलगंगा थाना क्षेत्र के अजय पिता सत्यनारायण भामी को राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-5(क)(ख) के तहत आगामी एक वर्ष के लिये उज्जैन जिले से जिला बदर किये जाने के आदेश जारी किये हैं। आदेश के तहत दोनों अनावेदकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे उज्जैन जिले से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें और बिना अनुमति के जिला उज्जैन और उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करे। उक्त दोनों व्यक्तियों का यदि कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु इसके पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देना होगी।
क्रमांक 1251 उज्जैनिया/जोशी
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