धार के सरदारपुर के तत्कालीन एसडीएम (SDM) बोंदर सिंह कलेश को सिविल कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर द्वितीय व्यवहार कनिष्ठ खंड सरदारपुर न्यायाधीश महेंद्र सिंह मेहसन ने 3 महीने सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर जबरदस्ती बुजुर्ग का मकान तोड़ने वाले एसडीएम को कोर्ट ने तीन महीने सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इसके पहले इंदौर हाईकोर्ट ने SDM पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था
100 वर्ष पुराना मकान तोड़कर नया बनाने की मांगी थी अनुमति
दरअसल, सरदारपुर में एसडीएम (SDM) रहते हुए बोंदर सिंह कलेश ने सरकारी जमीन पर कब्जा दिखाकर एक बुजुर्ग का मकान तोड़ दिया था।
पीड़ित ने कोर्ट में रिट-पिटिशन दायर
जिसे लेकर पीड़ित ने कोर्ट में रिट-पिटिशन दायर की थी। कलेश वर्तमान में खरगोन जिले के भीकनगांव में एसडीएम पदस्थ हैं। राजगढ़ निवासी मनोहर लाल जैन और उनके बेटे मनोज कुमार के तिलक मार्ग पर 100 साल पुराना मकान था। मनोहर ने इस मकान को तोड़कर दोबारा बनाने के लिए नगर परिषद से अनुमति और नक्शा पास कराया था।
दस्तावेज दिखने के बाद भी SDM ने तोड़ दिया था मकान
मकान नक्शा पास कराने के बाद मनोहर का मकान नवंबर 2021 में बनकर तैयार हो गया था। 29 नवंबर 2021 एसडीएम (SDM) कलेश ने मकान को सरकारी जमीन पर कब्जा बताकर नोटिस जारी किया था।
दो अलग-अलग आदेश किये थे ज़ारी
जैन ने अपनी ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बावजूद कलेश ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर जैन के मकान के हिस्से को तोड़ दिया था। जिसके खिलाफ जैन ने अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर की थी। अब कोर्ट ने एसडीएम को तीन माह सिविल जेल भेजने के आदेश दिए हैं।