Khargone news राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने की राजस्व प्रकरणों की समीक्षा

 

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Khargone कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने 27 सितंबर को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आकांक्षा करोठिया, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करें। कोई भी प्रकरण इस पोर्टल पर दर्ज होने से नहीं छुटना चाहिए। पोर्टल पर दर्ज सभी प्रकरणों का समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के जो प्रकरण 03 माह या 06 माह से लंबित है, उनका निराकरण फास्ट ट्रैक पर करें। सायबर तहसील के अंतर्गत नामांतरण के प्रकरण 10 दिन के भीतर निराकृत हो जाना चाहिए।

बैठक में राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए

बैठक में राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि सरकारी जमीन पर जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाए। बेदखली के प्रकरणों में कम से कम 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाए। बेदखली के प्रकरणों में अर्थदण्ड वसूली के लिए पटवारी हल्कावार लक्ष्य बनाकर कार्यवाही करने कहा गया। अधिकारियों को आरआरसी एवं विभिन्न राजस्व मदों की वसूली सख्ती से करने एवं इसका लक्ष्य समय सीमा में पूर्ण करने कहा गया। आरआरसी प्रकरणों मे बकायादारों से वसूली के लिए उनकी चल अचल संपत्ति की कुर्की एवं नीलामी करने के निर्देश दिए गए। कृषि भूमि का मद परिवर्तन कराए बगैर उस पर मकान निर्माण या अन्य व्यवसायिक गतिविधि करने वाले लोगों से डायवर्सन शुल्क की वसूली की जाए। इसके लिए प्रत्येक पटवारी को लक्ष्य देकर वसूली करने कहा गया।

 65 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन होना

भू-अर्जन के प्रकरणों में एनवीडीए एवं एनएच के अधिकारियों को 2.5 प्रतिशत प्रशासकीय व्यय की राशि शीघ्र जमा करने के निर्देश दिए गए। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने कहा गया। इस दौरान बताया गया कि जिले के 65 वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन होना है। इनमें से 61 ग्रामों के नक्शे प्राप्त हो गए हैं। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भगवानपुरा, झिरन्या एवं बड़वाह तहसील में 250 सामुदायिक दावे एवं 569 व्यक्तिगत दावे प्राप्त हुए हैं। इनका परीक्षण कर ग्राम सभा से अनुमोदन के पश्चात 03 अक्टूबर तक ग्राम पंचायतों को यह प्रकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण के प्रकरण समय सीमा के भीतर निराकृत करने के दिए निर्देश

 

बैठक में भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। भू-अभिलेख दुरुस्तीकरण के प्रकरण समय सीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि कोई भी प्रकरण 03 माह से अधिक समय तक के लिए लंबित नहीं चाहिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का आवेदकों की संतुष्टि के साथ तत्परता के साथ निराकरण किया जाए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। झिरन्या में बन रहे संयुक्त तहसील भवन का निर्माण कार्य समय सीमाा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

 

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